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8 वर्षीया बच्ची से रेप के दोषी चाचा को मिली आजीवन कारावास, 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया

BEGUSARAI : बेगूसराय में एक साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी चाचा को न्यायालय ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल नवंबर 2021 में एक 8 साल बच्ची के साथ उसके ही चाचा ने कमरे में बंद कर रेप की घटना को अंजाम दिया था.

बता दें कि बेगूसराय में एक चाचा ने अपने ही भाई की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उस दौरान बच्ची के माता-पिता और अन्य परिजन बाहर से दरवाजा पिटते रहे और चिल्लाता रहे, लेकिन चाचा ने दुष्कर्म के बाद ही दरवाजा को खोला. यह मामला बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र में नबंवर 2021 में दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया था. हालांकि न्यायालय ने 12 माह के बाद पीड़िता को न्याय देते हुए आरोपी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. जिससे पीड़ित परिवार खुश है. बताया जाता है कि पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो वाद की सुनवाई करते हुए आरोपित बलराम चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 ए बी और पॉक्सो की धारा 6 में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है.

वही, कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख मुआवजा राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का भी आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से स्पेशल पी पी कुमारी मनीषा ने इस घटना में कुल 8 गवाहों की गवाही कराई थी. सभी गवाहों ने घटना को सत्य बताया था. बता दें कि आरोपी बलराम चौधरी 1 नवंबर 2021 की दोपहर 8 वर्षीय भतीजी को जब उसके माता-पिता के घर से बाहर गए हुए थे तभी घर सूना देखकर पीड़िता को घर से उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

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