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साधु यादव को तीन साल की कैद, जाने मामला।
पटना,
एमपीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को राजद प्रमुख लालू यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को 3 साल कैद और 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया हैं ।
यह सजा सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी से जुड़े मामले में हुई है। कोर्ट ने अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव को IPC की धारा 347, 353, 448 और 506 के तहत सजा सुनाई है।
कुणाल भगत