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पहली दफे दो से पांच हजार देकर बच जाएंगे जेल से, कैबिनेट ने लिया फैसला।

पटना, आज बिहार सरकार के कैबिनेट ने कुल चौदह फैसले लिए , उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है वह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डांट लगाने के बाद लिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अगर पहली दफे शराब पीते हुए पकड़ा जाता है और पुलिस एवम जज अगर संतुष्ठ होते है कि यह पहली बार की घटना है तो उसे दो हजार से पांच हजार तक के जुर्माने की राशि लगा कर छोड़ दिया जाएगा वही जुर्माना नही अदा करने पर 1 महीने की कारावास की सजा होगी। अगर दूसरी बार फिर पकडाने के बाद 10 वर्ष की सजा होगी। मगर किसे जुर्माने देकर छोड़ा जाएगा पूरी तरह से पुलिस और सरकार तय करेगी। इसके लिए प्रत्येक ज़िले मे मजिस्ट्रेट का नाम तय कर लिया गया है। बताते चले कि जजो के ऊपर शराब कांड से संबंधित ज्यादा मामले होने के कारण अन्य मामले प्रभाभीत हो रहे थे जिससे सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से काफी नाराज हो या था। पटना हाईकोर्ट में 16 जज शराब के मामलों की सुनवाई कर रहे थे जिससे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से उसकी शराबबंदी को लेकर उसकी क्या प्लानिंग है ये बार बार सबाल किया जा रहा था।

वही दएक और फैसले मे सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियो का महंगाई भत्ता 3 % बढ़ा दिया गया है।

कुणाल भगत

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