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रजिस्ट्रेशन कराकर खोले दबाई दुकान, जाने नियम मे बदलाव।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स एक्ट के तहत मेडिकल डिवाइसेज के नियमों में बदलाव किया है। कायदे से 12 वी पास या उससे अधिक पढ़े कोई भी व्यक्ति अब डॉक्टर के पर्चे की दवाएं खरीद और बेच सकता है या व्यबसाय कर सकता है। उसे पहले फार्मासिस्ट की डिग्री लेनी पड़ती थी लेकिन अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है और साथ ही आपको लाइसेंस भी नहीं लेना होगा। आप बिना लाइसेंस के व्यापार कर सकते हैं। चिकित्‍सा उपकरण 2017 के नियम में संशोधन के साथ खरीद और बिक्री के लिए बिना लाइसेंस की अनुमति दे दी गयी है। दबाईयो एवम चिकित्सा उपकरणों की बिक्री के लिए सिर्फ आपको अपने दुकान को पंजीकृत किया जाना पड़ेगा।केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से नियमों में बदलाव करने पर अब केवल 12वीं पास करके कोई भी इस व्‍यवसाय को कर सकता है। लेकिन यह व्‍यवसाय करने के लिए उसके पास एक साल का अनुभव होना चाहिए।
जानकारो के अनुसार कोविड 19 के बाद नियमो के कारण दबाइयों एवम उपकरण की भारी किल्लत एवम बिक्री एवम वितरण मे परेशानी आने के कारण ही ऐसे बदलाव का सोचा गया।

मुंगेर के प्रसिद्ध दबाई व्यवसायी वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि असामाजिक तत्वो द्वारा कोविड 19 के दौर मे दबाइयो की कीमतों से कई गुणा ज्यादा वसूला गया और कई नकली दबाईयो एवम उपक्रमो की भी बिक्री हुई। लेकिन अब इस नियम से फार्मा उद्योग आगे बढ़ेगा और दबाई व्यबसाय मे लोग आएंगे।

कुणाल भगत

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