BEGUSARAI : बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। पाॅक्साे कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म में दोषी पाए गए शंकर दास को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अभियुक्त से प्राप्त अर्थ दंड को पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने पर अलग से 6 माह की सजा काटनी होगी।
न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अभियुक्त शंकर दास खोदवंदपुर इलाके का रहने वाला है। उस पर आरोप था कि 17 अगस्त 2021 की रात जब 6 साल की नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ घर में सोई हुई थी तभी रात के 10:30 बजे नाबालिक लड़की के रोने की आवाज सुनकर मां पहुंची तो देखा कि आरोपित नाबालिग बच्ची के साथ गंदा काम कर रहा है।
इस मुकदमे के अनुसंधानकर्त्ता ने कोर्ट में पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध करवाया था। स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने कोर्ट में मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर समेत 13 गवाह की गवाही करवाई। पीड़िता की मां ने भगवानपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।