बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताः आयुक्त
लोक शिकायत मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का आयुक्त ने दिया निदेश

पटना : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना कुमार रवि द्वारा आज आयुक्त कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। उन्होंने सुनवाई से अनुपस्थित रहने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की ।
आयुक्त रवि द्वारा आज कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण हेतु कार्रवाई किया गया। एक मामले में लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के कारण लोक प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। आयुक्त रवि ने जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) से कारण-पृृच्छा करते हुए उनका वेतन अवरूद्ध करने का आदेश दिया।
दरअसल अपीलार्थी रमेश कुमार, पिता रामराज सिंह, ग्राम- लालापुर, थाना-कुदरा, जिला-कैमूर द्वारा समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत समर्पित आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद समर्पित किया गया था। आज की सुनवाई में लोक प्राधिकार जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कैमूर अनुपस्थित थे। कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण आयुक्त रवि ने उनसे शो-कॉज करते हुए उनका वेतन अवरूद्ध रखने का निदेश दिया।
आयुक्त रवि ने कहा कि जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। आयुक्त रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।