शेखपुर में हत्या और डकैती मामले 5 दोषियों को आजीवन कारावास, 10 हजार का अर्थदंड और परिवार को एक लाख देने का निर्देश।
शेखपुरा :- शेखपुरा जिला के बरबीघा में चर्चित हथौड़ी कांड में शुक्रवार को स्थानीय अदालत से दोषी ठहराए गए सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास कीसजा सुनाई। दरअसल, 18 जुलाई 2021 की मध्य रात्रि में बदमाशों ने बरबीघा नगर क्षेत्र के न्यू एरिया स्थित स्कूल संचालिका राधिका सिंह के घर में डकैती के दौरान उनके 12 वर्षीय पुत्र हर्ष राज की हथौड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
इस घटना में मृतक क़ी मां भी घायल हुई थी जबकि उसकी बहन भी घायल हो गई थी घटना क़ी तुरंत जांच और पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर आज जिला न्यायालय में आज सजा के बिंदु पऱ सुनवाई हुई, इस घटना में शामिल 6 अपराधी थे। जिसमे जिला न्यायालय में आज पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास और दस हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि मृतक के परिजनों को पांचो आरोपियों द्वारा एक-एक लाख रुपया भुगतान करने को न्यायालय ने आदेश दिया है। इस सजा क़ी बिंदु ओर सुनवाई करते हुए जिला मुख्य न्याधीश राजकुमार ने यह सजा सुनाया है।
वही, लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने कहा कि पुलिस और अभियोजन ने अनुसंधान के क्रम में इकट्ठा वैज्ञानिक तथ्यों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। न्यायालय में इस कांड के उद्भेदन करने और आरोप पत्र के 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। डकैती के दौरान जान बचाकर घर से भागने वाली मृतका की बहन ने इस मामले में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसकी मां और पिता ने भी न्यायालय में डकैती की घटना को दर्ज कराया था। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी गवाहों को पुलिस सुरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत किया।