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लो ले आए मोदी: राइट टू रिपेयर, जानिए सबकुछ।

दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी की टीम देश में राइट टू रिपेयर कानून लाने के लिए तेजी से चिंतन कर रही है। इस नियम से उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिल जाएगा कि विक्रेता कंपनी को फोन, लैपटॉप या उपभोक्ता सामान को रिपेयर करना होगा वे ग्राहक को नया सामान खरीदने को मजबूर नहीं कर सकेंगी।उनको एक साथ ग्राहकों को बहुत सारे फायदे होने लगेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर का एक पूरा खाका विकसित करने के लिए समिति का गठन कर दिया है।
अभी कंपनियां कोई मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप अगर कुछ समय के इस्तेमाल के बाद खराब हो जाता है जो कि सामान्य रिपेयरिंग से उसको फिर से ठीक करके यूज में लाया जा सकता है लेकिन जब ग्राहक उसे दुकान या सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं तो कंपनी कहती है कि ये ठीक नहीं हो सकता,इस तरह ग्राहक को नए सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।लेकिन जब यह नियम लागू हो जाएगा तो कंपनी को माल बेचने के साथ ही उपभोक्ताओं को खराब होने पर उसकी मरम्मत के उपाय भी बताने पड़ेंगे और पार्ट भी उपलब्ध करवाने पड़ेंगे।इस नियम के लागू होने के बाद ग्राहक को पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि के जगह नया खरीदने की मजबूरी से छुटाकारा मिल जाएगा। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बना पाएंगी कि उसकी मरम्मत ही ना हो पाए। यह नियम सभी उपभोक्ता सामानों पर लागू होगा, जिसमें कंपनियां हमें प्रोडक्ट खराब होने पर उसी का नया प्रोडक्ट खरीदने को बाध्य नही कर पाएंगी।

कुणाल भगत
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