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शेखपुरा में हत्या मामले 3 दोषियों को आजीवन कारावास, 10 हजार का अर्थदंड व परिवार को 50 हजार देने का निर्देश।

शेखपुरा :- मामला शेखपुरा सदर प्रखंड के मेहूंस का है जहां 21 मई 2019 में एक हत्या की वारदात महज इस लिए अंजाम दिया गया था क्योंकि एक नास्ते की दुकान पर पानी मांगे जाने पऱ नाराज युवकों ने चाक़ू मार दिया। घायल मंजौरी गांव निवासी धर्मेंद्र साव को उसके मामा चंदेश्वर प्रसाद द्वारा उसे शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्स्कों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मेहुस थाना में प्राथमीकी मृतक धर्मेंद्र के मामा चन्देश्वर प्रसाद ने दर्ज कराया था।

इस घटना में मुख्य अभियुक्त हरिओम कुमार उर्फ़ गुड्डू को को बनाया गया था। इसके साथ ही संतोष कुमार लाली कुमार और मुंडा कुमार कुमार को भी नामजद किया गया था। यह सारा घटना नंदन पंडित के नास्ता दुकान पर घटी थी। इस मुकदमे में शेखपुरा जिला जज राजकुमार द्वारा आज तीन लोगों को दोषी पाया गया और सजा की बिंदु पर 21/07/2023 को फैसला सुनाया गया इस फैसले में सभी तीन आरोपी मुंडा कुमार, लाली कुमार, संतोष कुमार उर्फ़ राहुल को आरोपी पाया गया।

वही, जिसके बाद जिला जज राजकुमार ने तीनो दोषियों को आजीवन कारावास दस-दस हजार जुर्माना और मृतक के परिवार को तीनो 50-50 हजार मुआबजा देने का फैसला सुनाया गया है, मुकदमे के पीपी उदय नारायान सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए जानकरी दिया है घटना का मुख्य अभियुक्त हरिओम अब तक फरार है। जल्द ही उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और विधिवत कार्रवाई की जायगी।

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