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नए नियम के तहत पुरखों के नाम की जमीन को बेच नही पा रहे तो यह खबर पढ़ ले।

नवीन प्रावधान के तहत अब केवल वे ही व्यक्ति जमीन का विक्रय कर सकते हैं, जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी/होल्डिंग कायम हो।


पटना,बाप दादा के नाम जमीन है आप बेच नही पा रहे है तो एकदम यह खबर अपके लिए है।
भूमि के क्रय-विक्रय में आपसी झगड़े एवं धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए नवीन प्रावधान के तहत अब केवल वे ही व्यक्ति जमीन का विक्रय कर सकते हैं, जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी/होल्डिंग कायम हो।
इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी संधारित है एवं उन्होंने अभी तक आपसी बंटवारा कर अपने-अपने नाम से जमाबंदियां/होल्डिंग कायम नहीं कराई है, उनकी सहूलियत के लिए राज्य के सभी अंचलों के सभी हल्कों में विशेष शिविरों का आयोजन प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को किया जा रहा है। इन विशेष शिविरों में केवल जमाबंदियों के अद्यतीकरण के लिए आवेदन, स्वहस्ताक्षरित वंशावली, सभी फरिकेनों द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारानामा एवं बिना खाता, खेसरा, लगान, रकबा वाले जमाबंदियों के परिमार्जन हेतु साक्ष्य के साथ प्राप्त किए जाएँगे। शिविर में ही इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा एवं तत्पश्चात् नियमानुसार आवेदनों को निष्पादित कर जमाबंदी अद्यतीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
कुणाल भगत

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