पटना :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह द्वारा फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि दिनांक 01.01.2023 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 16 जनवरी, 2023 (सोमवार) को किया जाएगा। वे सभी नागरिक, जो 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित, संपूर्ण एवं व्यापक बनाने की सभी कोशिश की गई है। मतदाता सूची में फोटो की समान प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई) के संबंध में *मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है। जहां डुप्लिकेट प्रविष्टियां मिलीं उन्हें वजह बताने का उचित अवसर* दिया गया है। मतदाता सूची में फोटो की समान प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई) सहित डुप्लिकेट प्रविष्टियों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया गया है। इससे मतदाता सूची में एकरूपता आएगी और सूची के दोहराव और एकसमान फोटो की विसंगति दूर होगी।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया था। एक माह की अवधि में दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत प्रारूप निर्वाचक नामावली में दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी। इसी अवधि में दो सप्ताहांत (शनिवार एवं रविवार, 12-13 नवम्बर तथा 3-4 दिसम्बर, 2022 को) मतदाता सूची में पंजीकरण, विलोपन, संशोधन आदि हेतु विशेष कैम्प आयोजित किया गया। इस दिन सभी बीएलओ द्वारा दिनभर मतदान केन्द्रों में बैठकर आवेदन प्राप्त किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार दिनांक 10 जनवरी, 2023 तक दावा एवं आपत्ति का निष्पादन किया जाना है। 14 जनवरी तक हेल्थ पैरामीटर्स की जाँच, अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्ति तथा डाटाबेस अद्यतीकरण एवं पूरक का मुद्रण किया गया। अंतिम निर्वाचक नामावली 16 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की जाएगी।
डीएम डॉ. सिंह ने निर्वाचक नामावली से पुनरावृत्त/एकाधिक प्रविष्टियों को हटाने, समान नाम वाली प्रविष्टियों (डीएसई)/समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) की विसंगतियों को दूर करने, त्रुटिमुक्त निर्वाचक नामावली के लिए फील्ड सत्यापन एवं जाँच* आदि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली में से केवल उसी स्थान पर हटाया जाएगा, जहाँ वह सामान्य रूप से निवास करने वाले स्थान पर नहीं पाया जाए। निर्वाचन तंत्र के विभिन्न स्तरों यथा पर्यवेक्षकों, ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा फील्ड सत्यापन किया गया है। इसी प्रकार दावों और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ईआरओ द्वारा किए गए कार्य की जाँच जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नामावली प्रेक्षक तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भी की जाती है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों के दौरान डीएसई/पीएसई को निर्वाचक नामावली से शत-प्रतिशत हटाये जाने और एपिक में विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किया गया है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तथा पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियाँ इस तरह से की गई हैं कि निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से राष्ट्रिय मतदाता दिवस (एनवीडी, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी) से काफी पहले प्रकाशित की जा सके ताकि नये निर्वाचकों विशेषकर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार एपिक एनवीडी के अवसर पर समारोहपूर्वक उन्हें वितरित की जा सके।
डीएम डॉ सिंह ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।।