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हिजाब पर रोक संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन-अमीरे शरियत।

हिजाब पर रोक संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन-अमीरे शरियत

फुलवारीशरीफ । कर्नाटक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध और हिजाब पहनने वाले मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में प्रवेश करने से रोकने का मुद्दा दिन पर दिन जोर पकड़ रहा है। इस संबंध में अमीरे शरीयत बिहार बंगाल ओडिशा और झारखंड हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि संविधान द्वारा हर व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया गया है। मुस्लिम छात्राओं, युवतियों व महिलाओं का हिजाब पहनने से रोकने का फरमान संविधान में निहित उनके अधिकार का हनन है। उन्होंने मांग किया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में मुस्लिम लड़कियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन रोका जाए। सरकार यह सुनिश्चित करे और कॉलेज प्रशासन को मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश करने की अनुमति देने का आदेश दे ।

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