सुप्रीम कोर्ट ने बिहार नगर निकाय चुनाव मे आरक्षण पर दो हफ्ते के लिए सुनवाई टाली।
बिहार सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था।
दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में ओबीसी आरक्षण पर स्थानीय और नगर निकाय चुनाव के मामले की सुनवाई दो हफ्ते तक टाल दी गई है।सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए ज़रूरी अध्ययन किये बिना चुनाव कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ के समक्ष यह सुनवाई होनी थी सूत्रों के अनुसार मामले में बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट अब दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगी। याचिका कर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के बनाये डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना अदालत की अवमानना है।
कुणाल भगत