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लोगो ने कहा ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया सांसद चिराग बाईज़्जतबरी हो गए। पढ़े क्या था मामला।

न्यायधीश अमरेंद्र कुमार ने आज स्पेशल बाद संख्या 244/18 में दोनों पक्ष की दलीलें सुनी।


जमुई,लोकसभा चुनाव में चकाई प्रखंड के नगड़ी टोला के नेपाली ठाकुर एवम किशोर राम के घर एवम बिजली पोल पर चिराग पासवान का बैनर पोस्टर लगा था,जिसे उस समय के चुनाव आयोग के अधिकारी सीओ नर्मदेश्वर झा ने जब्त कर के बिहार संपत्ति विरूपण अधीनियम 1985 के तहत सांसद चिराग पासवान के विरुद्ध चकाई थाना में 29/14 आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।जिसमें एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश अमरेंद्र कुमार ने आज स्पेशल बाद संख्या 244/18 में दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में सांसद चिराग पासवान को निर्दोष पाया गया।मीडिया को जानकारी देते हुए अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में चकाई प्रखंड के नगड़ी टोला के नागरिक नेपाली ठाकुर एवम किशोर राम ने कोर्ट के समक्ष बैनर पोस्टर लगाए की अंनभिज्ञता जताई।जिसके आधार पर कोर्ट ने सांसद को दोषमुक्त कर दिया।वही मिडिया से मुखातिब होते हुए सासंद चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था।उन्हें उसी अनुरूप दोष मुक्त किया गया।वही चिराग पासवान को दोषमुक्त कीए जाने पर जमुई लोकसभा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।समर्थकों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और सांसद कभी गलत नही कर सकते।आचार संहिता उलंघन मामले में लोजपा (आर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई लोक सभा सासंद चिराग पासवान सुबह आज जमुई कोर्ट पहुंचे थे।यह मामला 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का था।एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश अमरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान को बरी कर दिया।

कुणाल भगत

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