पटना DM ने नवचयनित 65 अमीनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, ईमानदारी से कार्य करने की सीख दी
पटना जिला द्वारा 30 दिन के अंदर प्रमाण-पत्र इत्यादि की जाँच कर अमीनों को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया है

पटना :- जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नवचयनित अमीनों को ईमानदारी से कार्य करने की सीख दी है। वे आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय-कक्ष में इन अमीनों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि डीएम डॉ. सिंह के निदेश पर नवचयनित 65 अमीनों को पटना जिला द्वारा 30 दिन के अंदर प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात की जाँच कर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी कर्मियों को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व समाहित करते हुए कार्यों का सम्पूर्ण निर्वहन करना चाहिए। विदित हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के द्वारा बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा आयोजित परीक्षा (सीबीटी)-2019 के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु पटना जिला को कुल 70 अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी।
जिला उप संवर्ग के अमीनों के लिए नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी हैं। डीएम डॉ सिंह के निदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सहित अन्य सभी माध्यमों से सूचना दी गई थी। इसके आलोक में दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 को अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया। 70 अभ्यर्थियों में से 65 अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों को सत्यापन के लिए उपस्थित हुए। इन 65 अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत एवं प्राप्त शपथ-पत्र के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सफल अभ्यर्थियों को अमीन के पद पर वेतनमान पीबी-1 (5200-20200) एवं ग्रेड पे-2000/- (वेतन स्तर-3) में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया है।
यह नियुक्ति औपबंधिक एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन हैः
(1.) उपर्युक्त अमीनों की नियुक्ति अस्थाई होगी। भविष्य में किसी समय यदि यह पाया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है, तो नियुक्ति रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी और उनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जायेगा।
(2.) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082, दिनांक 01.04.2003 के आलोक में योगदान के पश्चात् तीन महीने के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि निर्गत की जायेगी। यदि तीन माह के अन्दर नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त अमीनों के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।
(3.) योगदान के पश्चात् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर 15 दिनों का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी।
(4.) यह अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर स्पेशल लीव पेटिशन (सिविल) संख्या-2991-92/ 2023 में पारित होनेवाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
(5.) सभी नवनियुक्त अमीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 दिनों के अंदर जिला स्थापना शाखा, पटना (पटना समाहरणालय, हिन्दी भवन, छज्जूबाग, पटना) में निम्नलिखित कागजातों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगेः-
* योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
* योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
* योगदान के समय अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
* योगदान के समय अभ्यर्थियों को नशामुक्ति से संबंधित शपथ पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
* योगदान के समय अभ्यर्थियों को पूर्व में नियोजित/पदस्थापित कार्यालय से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
* योगदान के समय अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
डीएम डॉ सिंह ने नव चयनित अमीनों को कार्यों को ससमय निष्पादित करने एवं जनहित के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने को कहा है। इस अवसर पर स्थापना उप समाहर्ता श्रीमती अनीशा भारती एवं अन्य भी उपस्थित थे।