बेगूसराय :- बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक दोषी दुकानदार पृथ्वी राय को आजीवन कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश ने पृथ्वी राय को आईपीसी की धारा 377 में 10 साल कारावास और 10 हजार का जुर्माना और आईपीसी की धारा पोस्को (2) में 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। स्पेशल पीपी (पोस्को) कुमारी मनीषा ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर, पीड़ित के माता-पिता समेत 8 गवाहों की गवाही करवाई।
वही, सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। अभियुक्त पृथ्वी राय पर साल 2021 में एफआईआर दर्ज हुआ था कि उसने जो बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है। वारदात उस वक्त हुई जब बारिश से बचने के लिए पीड़ित बालक दुकानदार के पास दुकान में चला गया था। आरोपी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव का निवासी है।