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बिहार: टैक्स डिफॉल्टर हैं तो एकमुश्त पथकर जमा करें और अर्थदंड में पाएं छूट।

टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राज्य सरकार ने दिया सुनहरा मौका, 7 फरवरी 2024 तक उठा सकते हैं एकमुश्त टैक्स योजना का लाभ।

* परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहनों के कर के दायरे में आने की संभावना है। साथ ही वाहन मालिकों को भी काफी राहत मिलेगी।
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पटना :- टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राज्य सरकार ने एक सुनहरा मौका दिया है। बकाया देय पथकर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट दी जायेगी। यह योजना शुरु हो गई है। विगत माह कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। योजना का लाभ 7 फरवरी 2024 तक उठा सकते हैं। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/ गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।

ससमय कर जमा नहीं करने के कारण हो गये थे टैक्स डिफॉल्टर

परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन/गैर परिवहन वाहन/टैक्टर-टेलर/ बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आये, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से दूना अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

*एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा*

जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रु. जमा करने पर शेष देय कर/ अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें देय मूल पथकर एवं 30 प्रतिषत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी।

अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति

टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें देय मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।

नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस

वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राषि भी माफ कर दी जायेगी।

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