
पटना, खबर पक्की तो है , आप जान ही गये होंगे कि पहली बार अगर शराब पीते पकड़े गए तो फाइन होगा। पहली बार पकड़े जाने पर कोई मुकदमा दर्ज नही होगा। लेकिन ये कानून तस्कर, कारोबारी , निर्माताओ और सप्लायर पर लागू नही होगा।
बिहार जनमत सूत्रों के अनुसार 2018 के कैबिनेट द्वारा पास पहली बार पकड़े जाने पर अदालत द्वारा 50 हज़ार के जुर्माना लगाने का ही प्रस्ताव फिर से भेजा गया है, जिसे बिहार सरकार का कानून मंत्रालय देखेगा फिर लॉ सेक्रेटरी की मुहर के बाद ही बिहार सरकार इस जुर्माने को लागू करेगी। अगर जुर्माने की रकम 50 हज़ार निर्धारित होता है तो शराब पीने वालों का पहली बार ही जुर्माने से नशा उतरना तय है।
कुणाल भगत