Breaking Newsदेशपटनाबिहार

बिहार में 4 लाख से अधिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर, 900 करोड़ वसूली के लिए कार्रवाई करेगा परिवहन विभाग

– डिफॉल्टर वाहनों का कर एवं अर्थदंड नहीं जमा करने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी कार्रवाई।

– कर एवं अर्थदंड जमा करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी की जा रही है आम सूचना।

– टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर वाहन मालिक के विरुद्ध निलाम पत्रवाद दायर कर की जाएगी वसूली।

– इसके बाद संबंधित वाहन मालिकों पर नियमसंगत की जायेगी कार्रवाई।

– 4 लाख से अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहनों पर लगभग 900 करोड रुपये का बकाया है कर एवं अर्थदंड।
………………………………….

पटना :- टैक्स जमा नहीं करने वाले निजी एवं व्यवसायिक वाहनों पर कार्रवाई की जायेगी। जिन वाहन मालिकों ने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है वैसे वाहनों को परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर घोषित किया है। राज्य में कुल लगभग 4 लाख से अधिक निजी एवं व्यवसायिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर है।

सबसे अधिक पटना में 1 लाख से अधिक है टैक्स डिफॉल्टर वाहन
जिलावार टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की सूची में सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहन पटना जिले में है। यहां 1 लाख से अधिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर है जिन पर 116 करोड रुपये कर एवं अर्थदंड बकाया है। वहीं टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की सूची में दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में 65 हजार 452 एवं तीसरे स्थान पर पूर्णिया में 26512 टैक्स डिफॉल्टर है। इसके बाद भागलपुर, बेगुसराय, गया, जहानाबाद,छपरा, नालंदा, रोहतास आदि जिले में टैक्स डिफॉल्टर वाहन है।

लगभग 900 करोड़ रुपये का है कर एवं अर्थदंड बकाया
सभी जिलों में 4 लाख से अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहनों पर कुल लगभग 900 करोड़ रुपये का कर एवं अर्थदंड बकाया है। मोटर वाहनों का ससमय कर जमा करना अनिवार्य है। वाहनों के कर बकाया होने की स्थिति में कर के अतिरिक्त 200 प्रतिशत तक अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

वसूली के लिए चलेगा विषेष अभियान
राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर वाहनों से कर एवं अर्थदंड की वसूली के लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा। टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर वाहन मालिक के विरुद्ध निलाम पत्रवाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी एवं आवश्यक हुआ तो वाहन को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *