केरल, व्हाट्सएप्प एडमिन पर केरल हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप में किसी भी मेंबर के भेजे आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नही है।केरल हाई कोर्ट ने 2020 के एक व्हाट्सएप्प मैसेज से संबंधित व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसले मे कहा है कि व्हाट्सएप्प ग्रुप मे आने वाले किसी भी मैसेज के लिए परोक्ष रूप से ग्रुप एडमिन जिम्मेवार नही है। केरल हाइकोर्ट ने यह फैसला व्हाट्सएप्प ग्रुप मे शेयर किया गया आपत्तिजनक वीडियो पर सुनाया है। मार्च 2020 मे फ्रेंड्स नाम से एक व्हाट्सएप्प ग्रुप बना था जिसे एक व्यक्ति ने बनाया था तथा उसने 2 और लोगो को एडमिन बना दिया था। इसी ग्रुप मे एक एडमिन ने एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया था जिसमें बच्चे को दिखाया गया था। बाद मे पुलिस ने सभी एडमिन पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया था।
हाइकोर्ट ने कहा कि एडमिन को व्हाट्सएप्प ग्रुप में सिर्फ एक ही विषेशाधिकार होता है कि वह किसी को जोड़ सके या ग्रुप से निकल सके। एडमिन के पास किसी पोस्ट रोकने या मिटाने का कोई अधिकार नही है। कोर्ट ने कहा कि किसी मेंबर द्वारा पोस्ट की गई अप्पतिजनक पोस्ट के लिए एडमिन को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नही ठहराया जा सजता। यह फैसला व्हाट्सएप्प ग्रुप के एडमिनो के लिए राहत भरी हो सकती है।
कुणाल भगत