मुंगेर: हत्या के मामलें में सारोबाग की मुखिया सहित 12 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
वर्ष 2019 में धरहरा के सारोबाग गांव में शत्रुघ्न तांती की हुई थी हत्या ।
मुंगेर :- मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने एससी जाति के शुत्रधन तांती की हत्या के मामले में सारोबाग पंचायत की मुखिया अमेरिका देवी सहित 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया। गौरतलब हो कि बुुधवार को न्यायालय ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के पांच अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कांड के नामजद 12 अभियुक्त को एससी/एसटी एवं भादवि के विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। हत्या के इस मामले में अलग-अलग आरोपियों की ओर से पांच अधिवक्ताओं ने बहस में भाग लिया । अभियोजन पक्ष से विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया । कई वर्ष के बाद हत्या जैसे संगीन मामलें में एक साथ 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया।
वहीं कोर्ट ने हत्याकाण्ड के दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।बताते चलें कि पवन तांती के हत्या के मामले में सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी के पुत्र राणा यादव जेल में बंद था। घटना के एक सप्ताह पूर्व पवन तांती के हत्या के मामले में समझौता करने के लिए आरोपियों ने शुत्रधन तांती एव उनके स्वजनों को धमकी दिया था ।
तांती परिवार समझौता के लिए राजी नहीं हुआ तो 18 जनवरी 2019 को सभी आरोपी सूचक के घर पर पहुंचा और घर के पिंडे पर बैठा । उसके बाद शुत्रधन तांती को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया ।जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई ।
दोषी करार-
इस मामले में धरहरा के बड़ी गोविंदपुर गांव के संतोष यादव, रामाधार यादव, व्यास यादव, कृष्णनंदन यादव, विकास यादव, महिला मुखिया अमेरिका देवी , राणा यादव
सारोबाग के राजू पासवान,छोटू कुमार चौधरी ,संजीत राम , वीरेंद्र कुमार उर्फ़ टुब्बी विवेक तांती , को न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया ।