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डीएम व एसएसपी द्वू नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा की गई

स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताः डीएम व एसएसपी

पटना :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 *स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।* इसके लिए सभी पदाधिकारी *सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।* अधिकारीद्वय आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री ढिल्लो ने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 को होना है। अधिकारीद्वय ने निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी तैयारी ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारीद्वय ने कहा कि निकायवार *मजिस्ट्रेट-फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान* का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आज की इस बैठक में पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मतगणना की तैयारियाँ सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के *तीन पद यथा- पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा* मतदान कराया जाना है। प्रथम चारण में 12 नगर निकायों (10 नगर परिषद एवं दो नगर पंचायत) तथा द्वितीय चरण में पटना नगर निगम में चुनाव कराया जाना है। प्रथम चरण में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 776 है जिसमें 701 स्थायी मतदान केन्द्र तथा 75 चलंत मतदान केन्द्र है। प्रथम चरण में 01 बूथ वाले भवनों की संख्या, 02 बूथ वाले भवनों की संख्या, 03 बूथ वाले भवनों की संख्या एवं 04 बूथ वाले भवनों की संख्या क्रमशः 106, 204, 41 एवं 16 है तथा *कुल भवनों की संख्या 367 है।

द्वितीय चरण में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1891 है।

प्रथम चरण में कुल पीसीसीपी की संख्या 318 तथा द्वितीय चरण में कुल पीसीसीपी की संख्या 631 है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम तीन ईवीएम (सीयू एवं बीयू) होने के कारण सामान्यतः तीन मतदान केन्द्र पर एक पीसीसीपी का गठन किया गया है। प्रत्येक नगर पंचायत के दो वार्ड पर एक, नगर परिषद के एक वार्ड पर एक एवं प्रत्येक नगर निगम के एक वार्ड पर न्यूनतम दो सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति रहेगी। इसके साथ एक अतिरिक्त कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी जो ईवीएम मास्टर ट्रेनर के कर्मी होंगे। थानावार सुपर सेक्टर, नगर निकायवार जोनल तथा अनुमंडलवार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन का हर कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना है।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने *अन्तर्काेषांगीय समन्वय* सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति पत्र का तामिला सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पोलिंग पार्टी, डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, पोल्ड ईवीएम संग्रहण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। डीएम डॉ.सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत सभी नगर निकायों के डिस्पैच सेन्टर एवं कलेक्शन प्वाईंट का समुचित अनुश्रवण करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। डीएम डॉ सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार *कम्युनिकेशन प्लान* को होटल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। *लगभग 22,348 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को छः विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों से निर्वाचन के संबंध में जानकारी ली तथा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने *प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता* सुनिश्चित करने का निदेश दिया। मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग प्वाईंट, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान पदाधिकारी (पी1, पी2, पी3ए, पी3बी एवं पी3सी) शामिल रहेंगे। पर्याप्त संख्या में आईटी कर्मियों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रैण्डमाइजेशन तकनीक से मतदान कर्मियों के चयन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित की जा रही है।

डीएम डॉ. सिंह ने कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल/मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को नियमित तौर पर ससमय करने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने नगरपालिका चुनाव में उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल सक्रिय रखें। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी ढिल्लो ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहें। थानाध्यक्ष एवं एएसपी डिस्पैच सेन्टर तथा काउंटिंग सेन्टर का स्थलीय भ्रमण करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में *बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007* की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि *शस्त्रों के भौतिक सत्यापन* हेतु आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाए।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने कहा कि सभी पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

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