नीतीश नही मानेंगे हार,हाई कोर्ट के निर्णय को देंगे सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती।


पटना, अभी सूबे से सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देगी जिस निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट के क्या दिया था निर्णय
पटना हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश मे कहा कि-राज्य चुनाव आयोग, ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे औऱ तब चुनाव कराये. हमारा ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है।राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करे, वह बिहार सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।बिहार राज्य सरकार स्थानीय निकायों, शहरी या ग्रामीण चुनावों में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर सकता है, ताकि राज्य को सर्वोच्न्या न्यायलय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाया जा सके।
इस फैसले की एक प्रति बिहार के मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त को कार्रवाई करने के लिए भेजी जाये।
कुणाल भगत