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आम बजट वर्ष 2022-23: आय करदाता इस बार भी खाली हाथ

नई दिल्ली, 01 फरवरी (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भी बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं कर किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश कर दिया है। सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट को डिजिटल फॉर्म में पेश करते हुए नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं।

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। इसका मतलब ये हुआ है कि इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई, आपको आगे भी उसी हिसाब से इनकम पर टैक्स देना होगा। हालांकि, टैक्स ट्रांजेक्शन व्यवस्था में कुछ सुधार करने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। इसके तहत अब आपको दो साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त अपडेट करने की सुविधा मिलेगी।

अब भी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। करदाता के लिए पहले की तरह ही 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन, आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच है, तो आपको 5 लाख रुपये- 2.5 लाख रुपये = 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87-ए का लाभ उठाकर आप 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमित रंजन ने बातचीत में कहा कि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, लेकिन इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87-ए के तहत माफ कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई आयकर नहीं देना होता है। लेकिन, अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपये हुई तो आपको 10 हजार रुपये पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख-2.5 लाख रुपये= 2.60 लाख रुपये पर टैक्स देना होता है।

एजेंसी

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