
बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी पाए गए आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है और सजा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।दबंग नेता की हत्या के बाद इस मामले में बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को साल 2009 में निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी,लेकिन बाद साल 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सभी को बरी करने का बड़ा फैसला सुनाया था। बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी व भाजपा की पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई ने आरोपियों को बरी करने के फैसले के बाद सबूत इकट्ठे किए और आरोपियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश को चुनौती दी थी।इस के बाद 4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था।इसी को लेकर अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दे कि इस हत्या मामले में सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को अदालत ने बरी कर दिया था।
कुणाल भगत।