विधायक को एक साल की सजा,मामला भागलपुर का।
कांग्रेस विधायक को पाया गया दोषी, एक वर्ष की सजा।

भागलपुर,नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान भीखनपुर के पास चलंत मतदान केंद्र के दंडाधिकारी, पुलिस पार्टी को नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजीत शर्मा ने अपने समर्थकों को साथ घेर लिया था।इस मामले में दंडाधिकारी बाल्मीकि कुमार ने अजीत शर्मा समेत कई अज्ञात लोगो के खिलाफ इशाकचक थाने में केस दर्ज करवाया था।इसी केस में एम पी-एमएलए कोर्ट ने वर्तमान कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत सात लोगों को एक साल की सजा सुनाई है।कल MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।सजा के बाद कांग्रेस विधायक समेत सभी सात अभियुक्तों को प्रोविजनल बेल दे दी गई।इस दौरान सभी अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे।अभियुक्तों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के अलावा मो.रियाजउल्ला अंसारी, मो.शफकतउल्ला,मो. इरफान खान, मो. नियाजउल्ला उर्फ आजाद, मो. मंजरउद्दीन उर्फ चुन्ना, मो. नियाजउद्दीन शामिल है।
कुणाल भगत